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Noida Court: ट्रक चालक की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

Noida Court: ट्रक चालक की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

नोएडा की जिला एवं सत्र न्यायालय ने ट्रक चालक की निर्मम हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की अदालत ने परचून दुकानदार बंटी उर्फ दिनेश निवासी हाथरस को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद के साथ 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे एक वर्ष तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह वारदात 15 दिसंबर 2023 की रात की है। शिकायतकर्ता सीमा अपने पति पवन उम्र 27 वर्ष और पुत्र प्रिंस के साथ संतोष नगर कॉलोनी तिलपता सूरजपुर में किराये के मकान में रहती थीं। आरोपी बंटी उर्फ दिनेश की परचून की दुकान और उसका घर शिकायतकर्ता के मकान के ठीक सामने स्थित था। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी को अपनी पत्नी और मृतक पवन के बीच अवैध संबंध होने का शक था, जिसको लेकर वह लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान था।
घटना वाली रात आरोपी बंटी शिकायतकर्ता के घर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। जब पवन ने बीच-बचाव कर मामले को शांत करने की कोशिश की, तो आरोपी ने आपा खोते हुए चाकू से पवन पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पवन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया था।

पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी को 17 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने गवाहों के बयान, फॉरेंसिक साक्ष्य और अन्य तकनीकी प्रमाण अदालत में पेश किए, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान को गंभीरता से परखते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई। इस फैसले को अपराध के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है।

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संवाददाता

Tirthankar Sarkar

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