नई दिल्ली: वार्षिक रिटर्न में त्रुटि तो सुधार लें, लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली, 13 जुलाई : भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) देश के तमाम खाद्य व्यवसाय संगठनों (एफबीओ) की वार्षिक रिटर्न की जांच करेगा। इस संबंध में जारी परिपत्र के मुताबिक तमाम एफबीओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे गलत या भ्रामक जानकारी ना दें, नियमों का पालन करें अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

एफएसएसएआई के मुताबिक अब तक जितने भी एफबीओ ने अपने वार्षिक रिटर्न दस्तावेज ऑनलाइन जमा कराए हैं। वे अपने डेटा में सुधार या डेटा को अद्यतन करना चाहते हैं तो कर लें। चूंकि वार्षिक रिटर्न में दर्ज जानकारी की विश्वसनीयता को सत्यापित किया जाएगा। जांच के दौरान किसी भी विसंगति, असंगति या झूठी घोषणाओं का पता चलने पर, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और लागू विनियमों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

एफबीओ को सुनिश्चित करना होगा कि उनका रिटर्न सटीक और पूर्ण है। एफएसएसएआई ने वार्षिक रिटर्न जमा करने में देरी या विफलता के लिए जुर्माने का भी प्रावधान किया है। अगर वार्षिक रिटर्न जमा करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वे खाद्य सुरक्षा मित्र की मदद ले सकते हैं। उन्होंने कहा, गलत या भ्रामक जानकारी देने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 61 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कार्यकारी निदेशक (अनुपालन रणनीति) डॉ. सत्येन कुमार पांडा के मुताबिक सभी एफबीओ को वार्षिक रिटर्न जमा करना अनिवार्य है। यदि वार्षिक रिटर्न जमा करने के दौरान एफबीओ से अनजाने में कोई गलती हुई है तो उसे खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फोस्कोस) के जरिये सुधारा जा सकता है।

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