Hapur News : हापुड़ में बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, एक अक्टूबर से लागू होगा सख्त नियम

Hapur News : हापुड़ में हवा को साफ रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले में एक अक्टूबर 2026 से बिना वैध पीयूसीसी के ईंधन न देने की व्यवस्था शुरू हो रही है। इसके तहत अगर किसी वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उसे जिले के किसी भी पेट्रोल पंप से तेल नहीं मिल सकेगा।

इस नई प्रणाली को ठीक तरह से चलाने के लिए सभी पेट्रोल पंप संचालकों को पहले ही दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। पंप पर पहुंचने वाले हर वाहन के पीयूसीसी की जांच एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन से की जाएगी और जांच में प्रमाण पत्र सही पाए जाने पर ही गाड़ी में ईंधन डाला जाएगा।

प्रशासन ने बताया कि यह कदम वाहनों से होने वाले धुएं और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है ताकि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों का पालन सख्ती से हो सके। जिला पूर्ति विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले ही अपने वाहनों की जांच करा लें और जिन लोगों के सर्टिफिकेट की अवधि खत्म हो चुकी है वे उसका नवीनीकरण करा लें। जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा बालियान ने स्पष्ट किया है कि वैध प्रमाण पत्र होने पर ही ईंधन दिया जाएगा और बिना इसके एक अक्टूबर से किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा।

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