गौतमबुद्ध नगर में धारा 163 लागू, उल्लंघन करने वाले जाएंगे जेल

अमर सैनी

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर में आगामी त्योहारों, विभिन्न परीक्षाओं और विभिन्न संगठनों द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए जिले में गुरुवार से धारा 163 लग जाएगी। यह 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक एक्टिव रहेगा। इस दौरान कोई इस धारा का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

एडीसीपी हृदेश कठेरिया ने बताया कि 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है और 11 अक्टूबर को महानवमी और दशहरा का त्योहार भी मनाया जा रहा है। इस बीच शहर में कई परीक्षाएं भी आयोजित होने वाली हैं। शहर में कई संगठन विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कई कार्यक्रम किए जाने प्रस्तावित हैं। इसे देखते हुए शहर में शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका हो सकती है। कठेरिया ने बताया कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शहर में धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू करने का निर्णय लिया गया है। हृदेश कठेरिया ने बताया कि धारा 163 लागू होने के बाद शहर में कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त की पूर्व अनुमति लिए बिना पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का कोई जुलूस नहीं निकालेगा और न ही सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह इकट्ठा होगा। यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश या किसी नियम का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत अपराध होगा।

क्या है धारा 163?
धारा 163 को पहले धारा 144 के नाम से जाना जाता था। चूंकि केंद्र की मोदी सरकार ने कानून में बदलाव किया है, इसलिए इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 163 से बदल दिया गया है। धारा 163 के तहत 5 या इससे अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते तथा बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, सड़क मीटिंग, जुलूस व प्रदर्शन नहीं किया जा सकता।

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