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दुष्कर्म मामले में दोषी दोस्त को सात वर्ष की सजा

जिला न्यायालय ने शुक्रवार को युवती से दुष्कर्म के मामले में दोषी दोस्त को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई
जिला न्यायालय ने शुक्रवार को युवती से दुष्कर्म के मामले में दोषी दोस्त को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई

अमर सैनी

नोएडा। जिला न्यायालय ने शुक्रवार को युवती से दुष्कर्म के मामले में दोषी दोस्त को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश-त्वरित न्यायालय द्वितीय प्रियंका सिंह ने की।

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता शिल्पी भदौरिया ने बताया कि पीड़िता की मुलाकात गाजियाबाद निवासी रोहित से फेसबुक के माध्यम से वर्ष 2012 में हुई। इसके बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और वे फोन पर बात करने लगे। इसके बाद आरोपी रोहित ने युवती को शादी का झांसा देकर नोएडा के एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया। युवती वर्ष 2015 में उससे मिलने आई। इस बीच आरोपी उसे अपने दोस्त के घर पर ले गया। वहां उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती को पिला दिया। युवती के बेहोश होने पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बना ली। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रोहित ने युवती के साथ दो साल तक दुष्कर्म किया। युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने कहा कि वह उससे शादी करेगा। युवती ने रोहित का भरोसा कर लिया। वर्ष 2017 में जब युवती ने विरोध किया तो उसे धमकी दी गई। पीड़िता ने इस मामले में दिल्ली के सब्जी मंडी थाने में आरोपी रोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। दिल्ली पुलिस की जांच में घटनास्थल नोएडा का पाया गया तो वर्ष 2017 में केस नोएडा की फेज तीन कोतवाली में ट्रांसफर किया गया। नोएडा पुलिस ने जांच के बाद आरोपी रोहित निवासी गाजियाबाद के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। केस की सुनवाई के दौरान नौ गवाह पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने रोहित को दोषी मानते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई।

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