Delhi pollution: दिल्ली प्रदूषण अलर्ट: GRAP-4 लागू, सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम

Delhi pollution: दिल्ली प्रदूषण अलर्ट: GRAP-4 लागू, सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक पहुँचने के बाद दिल्ली सरकार ने GRAP-4 आदेश लागू कर दिया है। इसके तहत सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही कार्यालय आने की अनुमति दी गई है, जबकि बाकी कर्मचारी घर से कार्य (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे। यह कदम मुख्य रूप से प्रदूषण से होने वाले वाहन उत्सर्जन और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह आदेश पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत जारी किया गया है और सभी कार्यालयों तथा विभागों पर अनिवार्य रूप से लागू होगा।

शिक्षा क्षेत्र में भी GRAP-4 के अनुपालन में बदलाव किए गए हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि कक्षा 9वीं तक और कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए कक्षाएं हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाएं। हाइब्रिड मोड का मतलब है कि जहां ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, वहां पढ़ाई फिजिकल और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से होगी। यह निर्देश दिल्ली के स्कूलों में स्वास्थ्य सुरक्षा और बच्चों के प्रदूषण से बचाव को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में स्कूलों के साथ सहयोग करें।

GRAP-4 आदेश के तहत कुछ आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, पुलिस, अग्निशमन और अन्य आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई है। इसके अलावा, निर्माण कार्यों पर रोक, गैर-जरूरी ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध और अन्य सख्त उपायों को लागू किया गया है ताकि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार हो सके। अधिकारियों ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अनावश्यक बाहर निकलने से बचें और नियमों का पालन करें।

सरकारी कार्यालयों में सभी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे, जबकि अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति केवल 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। आवश्यकतानुसार विभागाध्यक्ष और सचिव अन्य अधिकारियों को कार्यालय बुला सकते हैं। निजी संस्थानों के लिए भी अलग-अलग समय पर काम करने की व्यवस्था करने और वर्क फ्रॉम होम नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं होता और स्वास्थ्य संबंधी खतरे का स्तर कम नहीं होता। इसके साथ ही, सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे मास्क पहनें, बाहरी गतिविधियों को सीमित करें और बच्चों, बुजुर्गों और संवेदनशील लोगों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें।

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