बर्खास्त दरोगा को बहाल करने का आदेश

अमर सैनी

नोएडा। इलाहबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर द्वारा बर्खास्त किए गए दरोगा को बहाल करने का आदेश दिया है। हाईकार्ट ने बर्खास्तगी की इस कार्रवाई को नियम विरुद्ध माना है। हाईकोर्ट की ओर से आदेश की कॉपी गौतमबुद्ध नगर पुलिस को भेजी जा चुकी है।
एंटी करप्शन की टीम ने 23 जनवरी 2023 को सेक्टर इकोटेक-1 थाने में तैनात वर्ष 2019 बैच के दरोगा गुलाब सिंह को चार लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उन्होंने नेवी में तैनात रहे कमांडर राजीव सरदाना से एक मामले की विवेचना में लाखों रुपये मांगे थे। दरोगा ने रुपये देने के लिए उन्हें सूरजपुर बुलाया था। इसकी शिकायत राजीव सरदाना की ओर से एंटी करप्शन से की गई थी। एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत के रूप में दी जाने वाली रकम पर निशान लगा दिए थे। साथ ही, उनके नंबर भी नोट कर लिए थे। दरोगा द्वारा बताए गए स्थान पर एंटी करप्शन की टीम पहले से पहुंच गई थी। कुछ देर बाद दरोगा भी पहुंचा। दरोगा से कुछ देर बात करने के बाद राजीव ने उसे चार लाख रुपये दिए थे। इसके बाद एंटी करप्शन की टीम ने दरोगा को मौके से ही रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया था। दरोगा के खिलाफ सूरजपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। कमिश्नर ने गिरफ्तारी के बाद दरोगा को बर्खास्त कर दिया था। जमानत मिलने के बाद दरोगा की ओर से बर्खास्तगी के फैसले को नियम विरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट में अपील की गई। दरोगा गुलाब सिंह ने बताया कि पहली सुनवाई में ही हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी को नियम विरुद्ध मानते हुए उन्हें बहाल करने का आदेश दिया। इसके संबंध में हाईकोर्ट की ओर से आदेश की कॉपी गौतमबुद्ध नगर पुलिस को भी भेजी जा चुकी है। दरोगा का कहना था कि उनके खिलाफ सीधे बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई। नियमानुसार उनका न निलंबन किया गया और न ही विभागीय जांच कराई गई। रिश्वत के संबंध में उनका कहना था कि इस मामले में गलत तरीके से उन्हें फंसाया गया था, जिसकी जांच जारी है।

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