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बाल विवाह” करना या कराना या उसमें सहयोग करना है कानूनी अपराध

जिला प्रोबेशन अधिकारी अतुल कुमार सोनी ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत "बाल विवाह" करना या कराना या उसमें सहयोग करना कानूनी अपराध है
जिला प्रोबेशन अधिकारी अतुल कुमार सोनी ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत "बाल विवाह" करना या कराना या उसमें सहयोग करना कानूनी अपराध है

अमर सैनी

नोएडा। जिला प्रोबेशन अधिकारी अतुल कुमार सोनी ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत “बाल विवाह” करना या कराना या उसमें सहयोग करना कानूनी अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा-10 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी प्रकार से ‘बाल विवाह’ करता या करवाता है, बाल विवाह करने या किसी को निर्देश देता है या प्रेरित करता है, तो उसे दोषी मानते हुए उसको दो वर्ष की सजा या 01 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 10 मई 2024 अक्षय तृतीया के अवसर पर विवाह को शुभ मानते हुए ‘बाल विवाह’ कराया जाता है, जो गैर कानूनी और एक सामाजिक बुराई है। बाल विवाह होने की सूचना निकटतम पुलिस थाना/चौकी, चाइल्डलाइन नंबर-1098 या जिला प्रोबेशन कार्यालय, पुरानी कोर्ट, फेस-2. नोएडा में दी जा सकती है।

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संवाददाता

Manisha Jha

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