ATM Fraud: एटीएम से पैसे नहीं निकले, खाते से कट गई रकम; उपभोक्ता आयोग ने बैंक को लौटाने का दिया आदेश
ग्रेटर नोएडा के एक उपभोक्ता को एटीएम से नकदी नहीं मिलने के बावजूद खाते से रकम कट जाने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक को राहत राशि लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने बैंक को 10 हजार रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने के अलावा मानसिक प्रताड़ना और वाद व्यय के रूप में भी अतिरिक्त राशि देने के निर्देश दिए हैं।
मामला ग्रेटर नोएडा के मुबारकपुर निवासी रमन लाल से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि 3 अक्टूबर 2022 को दोपहर करीब 3:10 बजे उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से अपने पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड के जरिए 10 हजार रुपये निकालने का प्रयास किया। इसी दौरान अचानक बिजली चली गई, जिससे एटीएम से नकदी नहीं निकली।
हालांकि कुछ ही देर बाद उनके मोबाइल पर 10 हजार रुपये खाते से डेबिट होने का संदेश आ गया। काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद उन्हें एटीएम से नकदी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने तुरंत पंजाब नेशनल बैंक के कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के दौरान बैंक प्रतिनिधि ने 15 दिन में समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी न तो रकम वापस की गई और न ही शिकायत का निस्तारण हुआ। बैंक से राहत नहीं मिलने पर रमन लाल ने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने की। सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ, जिसके चलते आयोग ने एकपक्षीय सुनवाई की।
उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक को आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 30 दिनों के भीतर वापस किए जाएं। इसके अलावा बैंक को एक हजार रुपये वाद व्यय और एक हजार रुपये मानसिक संताप के मुआवजे के रूप में भी भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।
आयोग के इस फैसले को उपभोक्ता अधिकारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह निर्णय उन उपभोक्ताओं के लिए भी राहत का संदेश है, जिन्हें एटीएम लेनदेन या बैंकिंग सेवाओं में लापरवाही के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।





