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सफल चुनाव के लिए सभी विभाग करें सहयोग – मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल

मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल
सफल चुनाव के लिए सभी विभाग करें सहयोग - मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल

सफल चुनाव के लिए सभी विभाग करें सहयोग – मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल

प्रदेश के सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अपने आप को राजनीतिक गतिविधियों से रखें दूर

रिटर्निंग अधिकारियों को दिए निर्देश व्यक्तिगत रूप से पोलिंग स्टेशनों का करे निरीक्षण

सभी पोलिंग स्टेशनों पर उपलब्ध हो मूलभूत जनसुविधाएं

रिपोर्ट: कोमल रमोला

चण्डीगढ़, 28 अगस्त – हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने 1 अक्तूबर, 2024 को होने वाले विधानसभा चुनावों के मध्यनजर प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि चुनाव के इस महापर्व में उनके विभागों के चुनाव से सम्बंधित कार्यो को सुचारू रूप से परिपूर्ण करवाएं तथा जिला निर्वाचन कार्यालय/ रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लगाई गई चुनाव से सम्बंधित किसी भी डयूटी को बिना कोताही के करें। ताकि सफल एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न हो सकें, जो हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी बनती है।

श्री पंकज अग्रवाल ने कहा कि विभाग यह सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रबंधन से जुड़ा हुआ हर कार्य उनके विभाग द्वारा त्वरित व समुचित रूप से किया जाए और पोलिंग स्टेशनों पर विभाग की ओर से उपलब्ध करवाई जाने वाली व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंधन हो।

उन्होंने प्रदेश के अधिकारियों व कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे अपने आपको किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखे। जैसे कि राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार, बूथ ऐजेंट, चुनाव ऐजेंट व मतगणना ऐजेंट बनना इत्यादि।

उन्होंने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो चुनाव के संबंध में कोई कर्तव्य निभाने के लिए नियुक्त अधिकारी या क्लर्क है वह चुनाव के संचालन व प्रबंधन में किसी उम्मीदवार के चुनाव की सम्भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य (वोट देने के अलावा) नहीं करेगा।

श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि धारा 134 के तहत चुनाव से सम्बंधित पदीय कर्तव्य (चुनाव डयूटी) के उल्ंलघन का दोषी पाए जाने पर उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। 134 (क) के तहत यदि सरकार की सेवा में कोई व्यक्ति किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार के चुनाव एजेंट या मतदान एजेंट या मतगणना एजेंट के रूप में कार्य करता है तो उसे तीन महिने तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

इसके अलावा, हरियाणा सिविल सेवा (कर्मचारी आचरण) नियम 2016 के नियम 9 के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन का जो राजनीति में भाग लेता है सदस्य नहीं होगा, इसके साथ ही वह किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग नहीं लेगा। यदि कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्ंलघन करते पाया गया तो सम्बंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि वें व्यक्तिगत रूप से पोलिंग स्टेशनों का निरीक्षण करें और वहा पर सुनिश्चित करें कि सभी न्यूनतम मूलभूत जन सुविधाएं जैसे कि पीने का पानी, बिजली, शौचालय की व्यवस्था हो। अगर निरीक्षण के दौरान उन्हें किसी प्रकार की कमी नजर आती है तो वे सम्बंधित विभाग को निर्देश देकर उस कार्य को चुनाव से पहले पूरा करवाएं।

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संवाददाता

Priyanka Singh

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