Noida Consumer Court: भूखंड पर कब्जा न देने वाले बिल्डर को 25.20 लाख रुपये छह प्रतिशत ब्याज समेत लौटाने का आदेश
नोएडा। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक मामले में बिल्डर को खरीदार से ली गई 25.20 लाख रुपये की रकम छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत 30 दिन के भीतर लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने बिल्डर की लापरवाही को सेवा में कमी माना है।
ग्रेनो वेस्ट की गौर सिटी दो सोसाइटी निवासी अनीता ने 21 सितंबर 2012 को एक बिल्डर के यहां 150 वर्ग गज का भूखंड बुक कराया था। इसके एवज में बिल्डर ने उनसे 25.20 लाख रुपये लेकर भूखंड आवंटित किया था।
आरोप है कि रकम लेने के बावजूद बिल्डर ने अनीता को भूखंड पर कब्जा नहीं दिया। परेशान होकर जब उन्होंने मौके पर जाकर स्थिति देखी, तो पता चला कि वहां केवल एक मकान बना हुआ है। जानकारी करने पर यह भी सामने आया कि संबंधित भूखंड किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया है।
इसके बाद अनीता ने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया और बिल्डर के खिलाफ वाद दायर किया। मामले की सुनवाई के दौरान बिल्डर की ओर से कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर आयोग ने एकपक्षीय सुनवाई करते हुए उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों का अवलोकन किया।
सुनवाई के बाद आयोग ने बिल्डर की इस लापरवाही को सेवा में कमी मानते हुए आदेश दिया कि शिकायतकर्ता से वसूली गई 25.20 लाख रुपये की पूरी धनराशि छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 30 दिन के भीतर वापस की जाए।






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