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गौतमबुद्ध नगर, नोएडा: पेट्रोल पंप पर 500 रुपये के लिए फायरिंग करने वाले को तीन साल की कैद

गौतमबुद्ध नगर, नोएडा: पेट्रोल पंप पर 500 रुपये के लिए फायरिंग करने वाले को तीन साल की कैद
गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने थाना बादलपुर क्षेत्र में पेट्रोल पंप के सेल्समैन को धमकी देने और फायरिंग के मामले में आरोपी सुल्तान निवासी सिकंदराबाद को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है।

अमर सैनी

गौतमबुद्ध नगर, नोएडा। गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने थाना बादलपुर क्षेत्र में पेट्रोल पंप के सेल्समैन को धमकी देने और फायरिंग के मामले में आरोपी सुल्तान निवासी सिकंदराबाद को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

यह घटना 17 सितंबर 2009 की है। बादलपुर थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार आरोपी सुल्तान अपने साथी सुलेमान के साथ एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा और 500 रुपये का पेट्रोल भरवाया। जब पेट्रोल पंप के सेल्समैन ने पैसे मांगे तो सुल्तान ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। इस बीच उसके साथी सुलेमान ने फायरिंग कर दी। स्थिति बिगड़ने पर सेल्समैन ने भी अपने लाइसेंसी हथियार से जवाबी फायरिंग की। इस हड़बड़ी में दोनों आरोपी बाइक और कारतूस छोड़कर मौके से भाग निकले। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों को पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता रतन सिंह ने पक्ष रखा। जबकि बचाव पक्ष का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता मनवीर मलिक ने किया। सभी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने सुल्तान को दोषी करार दिया।

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