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नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को सजा

जिला न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषमुक्त किया है, जबकि छेड़छाड़ में तीन साल कारावास की सजा सुनाई
जिला न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषमुक्त किया

अमर सैनी

नोएडा। जिला न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषमुक्त किया है, जबकि छेड़छाड़ में तीन साल कारावास की सजा सुनाई। उस पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज, पाक्सो एक्ट (प्रथम) विकास नागर ने की।

विशेष लोक अभियोजक जेपी भाटी ने बताया कि थाना बादलपुर क्षेत्र में वर्ष 2020 में पीड़ित पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने घर में घुसकर उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी अमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस मामले में आरोपी पर पाक्सो ऐक्ट भी लगा था। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अदालत में केस की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की तरफ से नाबालिग का, जो जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, वह सही नहीं पाया गया। इसके साथ ही अदालत ने पाया कि पीड़िता बालिग है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अमन पर दुष्कर्म का आरोप गलत पाया। हालांकि, घर में घुसकर छेड़खानी करने का दोष करार दिया। इस अदालत ने अमन को तीन साल की सजा सुनाई है।

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संवाददाता

Manisha Jha

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