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वेतनभोगियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए मात्र 10 दिन शेष

आईटीआर दाखिल करने के बाद उसका सत्यापन कराना भी जरूरी है।
आईटीआर दाखिल करने के बाद उसका सत्यापन कराना भी जरूरी है।

अमर सैनी

नोएडा। वेतनभोगियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए मात्र 10 दिन शेष रह गए हैं। 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल करने पर एक हजार रुपये और 31 दिसंबर के बाद रिटर्न दाखिल करने पर पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

आईटीआर दाखिल करने के बाद उसका सत्यापन कराना भी जरूरी है।

आयकर विभाग के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए कर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ये वे लोग हैं, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं, कॉरपोरेट और ऐसे करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत है।

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