उत्तर प्रदेश, नोएडा: शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोपी की नहीं मिली अग्रिम राहत

अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, नोएडा। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शादी का झूठा आश्वासन देकर संबंध बनाने के आरोपी विष्णु केतिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और विवेचना अभी प्रचलित है, इसलिए अग्रिम जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अभियोजन के अनुसार पीड़िता ने 16 जुलाई 2025 को थाना सेक्टर-113 नोएडा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
आरोप है कि 2017 में गोवा में मुलाकात के बाद आरोपी ने शादी का प्रस्ताव रखा और 2018 में कोलकाता बुलाकर शादी के बहाने शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद दिल्ली और नोएडा में भी शादी का आश्वासन देकर संबंध जारी रखे। पीड़िता का कहना है कि बाद में आरोपी ने बताया कि वह पहले से शादीशुदा है, लेकिन तलाक की प्रक्रिया में है। आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि दोनों का संबंध सहमति से था और पीड़िता आर्थिक लाभ के लिए झूठा आरोप लगा रही है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पूर्व से शादीशुदा था। इस तथ्य को छिपाकर शादी का आश्वासन देकर संबंध बनाना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए राहत नहीं दी जा सकती है।

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