उत्तर प्रदेश ,नोएडा: अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के आरोप से दो बरी

अमर सैनी 

उत्तर प्रदेश ,नोएडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अदालत ने अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के आरोप से कासना निवासी भूपेंद्र उर्फ कुनाल और भगत उर्फ कालू को बरी कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि आरोप झूठे और गढ़े हुए थे। मेडिकल और डीएनए रिपोर्ट से यह सिद्ध नहीं हुआ कि बच्चा आरोपियों का है।

मामला कासना थाना क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 9 जून 2021 को उनकी नाबालिग बेटी किराने का सामान खरीदने के लिए दुकान पर गई थी। आरोप था कि भूपेंद्र उर्फ कुनाल और भगत उर्फ कालू ने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया और अपहरण करने के बाद सामूहिक दुष्कर्म किया। साथ ही घटना की वीडियो बनाई और लगातार ब्लैकमेल करते हुए यौन शोषण करते रहे। पीड़िता ने शर्म और समाज के डर से किसी को नहीं बताया लेकिन जब वह गर्भवती हुई तो घटना की जानकारी हुई। मामले में केस दर्ज होने के बाद आईपीसी की धारा-328 (हानिकारक पदार्थ देकर नुकसान पहुंचाना), 365 (गलत तरीके से बंधक बनाने), 376 डी (सामूहिक दुष्कर्म), 504 (जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी), पॉक्सो और एससी/एसटी एक्ट की धारा के तहत आरोप तय किए गए थे। अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए।

ममूटी ने कहा कि उन्हें ‘मेगास्टार’ की उपाधि पसंद नहीं है, उन्हें लगता है कि उनके जाने के बाद लोग उन्हें याद नहीं रखेंगे

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