उत्तर प्रदेश, नोएडा: अनुबंध अवधि पूरी होने के बाद सालाना शुल्क नहीं लौटाएगी कंपनी

अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा।एसी के सालाना रख रखाव अनुबंध की अवधि खत्म होने के बाद कंपनी उसको फ्री में ठीक नहीं करेगी। कंपनी के रख रखाव शुल्क नहीं लौटाने के फैसले को सही ठहराते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने शुल्क वापस दिलाने के लिए दायर वाद को खारिज कर दिया। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।

नोएडा के सेक्टर 29 निवासी कर्नल देवेंद्र प्रताप ने 24 अगस्त 2018 को 1.5 टन का एसी 35507 रुपये में खरीदा था। 6715 रुपये देकर 16 सितंबर 2019 से 15 सितंबर 23 तक की अवधि के लिए सालाना रख रखाव अनुबंध किया। 16 अगस्त 2023 को एसी कूलिंग नहीं कर रहा था। इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई सेवा प्रदान नहीं की गई। कंपनी से पैसा वापस करने का अनुरोध किया। कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर करके रख रखाव के लिए दी गई धनराशि वापस दिलाने की गुहार लगाई गई। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि एसी का सालाना रख रखाव अनुबंध 16 सितंबर 2019 से 15 सितंबर 2023 तक वैध था। इंजीनियर ने 18 अगस्त को शिकायत पर पहुंचकर जांच करने का प्रयास किया। कमरा बंद होने पर उसको लौटा दिया गया। दूसरी शिकायत 7 अक्तूबर 2023 को दर्ज कराई गई। जो वारंटी अवधि के बाहर की शिकायत थी। इस वजह से वाद को निरस्त किया जाता है।

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