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उत्तर प्रदेश, नोएडा: बीमा कंपनी को 5.60 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश

उत्तर प्रदेश, नोएडा: बीमा कंपनी को 5.60 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश
जिला उपभोक्ता फोरम ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को बड़ा झटका देते हुए 5.60 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है

अजीत कुमार

उत्तर प्रदेश, नोएडा।जिला उपभोक्ता फोरम ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को बड़ा झटका देते हुए 5.60 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह फैसला नोएडा के सेक्टर-48 निवासी लक्ष्मी रतन सिंह के पक्ष में आया, जिन्होंने बीमा कंपनी पर क्लेम देने से इनकार करने का आरोप लगाते हुए फोरम में वाद दायर किया था।

लक्ष्मी रतन सिंह ने 16 जनवरी 2021 को एजेंट वसीम खान से स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी में 10 लाख रुपये की कैशलेस मेडिक्लेम फैमिली फ्लोटर पॉलिसी खरीदी थी। इसके लिए उन्होंने 28,341 रुपये का प्रीमियम चुकाया था। लेकिन जब पॉलिसी के दस्तावेज मिले, तो उसमें उनकी और उनकी पत्नी की पुरानी बीमारियों का कोई उल्लेख नहीं था। शिकायत करने पर एजेंट ने दूसरा प्रमाण पत्र भेजा, लेकिन उसमें भी गड़बड़ी बरकरार रही।

घुटने की सर्जरी का बिल देने से इंकार
जनवरी 2023 में लक्ष्मी रतन सिंह को अपोलो अस्पताल में घुटने की सर्जरी करानी पड़ी। अस्पताल प्रशासन ने बीमा कंपनी को 5,21,171 रुपये का बिल भेजा, लेकिन कंपनी ने यह कहते हुए भुगतान करने से इनकार कर दिया कि पॉलिसी में उक्त बीमारी का उल्लेख नहीं है। मजबूर होकर लक्ष्मी रतन सिंह ने अपनी जेब से अस्पताल का बिल भरा और फिर बीमा कंपनी से संपर्क किया, लेकिन उन्हें लगातार टाल-मटोल का सामना करना पड़ा।

फोरम ने दिया पीड़ित के पक्ष में फैसला
बीमा कंपनी के झांसे से परेशान होकर लक्ष्मी रतन सिंह ने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। फोरम के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजू शर्मा ने मामले की सुनवाई के बाद बीमा कंपनी को 5,41,171 रुपये मेडिक्लेम राशि, 9,294 रुपये ब्याज, 5,000 रुपये मानसिक प्रताड़ना और 5,000 रुपये अन्य खर्च के रूप में कुल 5.60 लाख रुपये 30 दिन के भीतर पीड़ित को देने का आदेश दिया।

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