उत्तर प्रदेश : हापुड़ में किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की सजा

Hapur News : हापुड़ की एक अदालत ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने दोषी उमेश को तीन वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

आरोपी उमेश ने 30 नवंबर 2020 को एक 13 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी। किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उमेश को दोषी करार दिया।

अदालत ने अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की भी सजा सुनाई है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत पीड़िता को पुनर्वास के लिए 25,000 रुपये की प्रतिकर धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी।

यह मामला बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां आरोपी उमेश ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी। पुलिस ने साक्ष्य संकलन के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। अदालत के फैसले से पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद है।

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