Anti Sikh Riots Case: 1984 सिख विरोधी दंगे केस में सज्जन कुमार दोषी करार, सजा पर बहस 18 को

Anti Sikh Riots Case: 1984 सिख विरोधी दंगे केस में सज्जन कुमार दोषी करार, सजा पर बहस 18 को

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दो लोगों की हत्या का दोषी ठहराया है। यह मामला 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से जुड़ा है। विशेष जांच दल के अनुसार, सज्जन कुमार ने भीड़ का नेतृत्व किया था और उनके उकसाने पर भीड़ ने दोनों व्यक्तियों को जिंदा जलाकर उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया और लूटपाट की।

कोर्ट में पेश किए गए सबूतों के अनुसार, भीड़ ने पीड़ितों के घर को आग लगा दी और उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। 1 नवंबर 2023 को अदालत ने इस मामले में सज्जन कुमार का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार किया था।

31 जनवरी की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि सज्जन कुमार का नाम शुरुआत से ही नहीं था और गवाह ने 16 साल बाद उनका नाम लिया। वहीं, सरकारी वकील ने तर्क दिया कि पीड़िता आरोपी को नहीं जानती थी, लेकिन बाद में जब उसे सज्जन कुमार की पहचान का पता चला, तो उसने अपने बयान में उनका नाम लिया। सज्जन कुमार वर्तमान में दिल्ली कैंट में सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इस मामले में सजा पर बहस 18 फरवरी को होगी।

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