Noida dowry case: नोएडा दहेज प्रताड़ना मामले में पति समेत पांच आरोपियों को अग्रिम जमानत से राहत नहीं

Noida dowry case: नोएडा दहेज प्रताड़ना मामले में पति समेत पांच आरोपियों को अग्रिम जमानत से राहत नहीं

नोएडा। दहेज प्रताड़ना और मारपीट के गंभीर आरोपों से जुड़े एक मामले में अदालत ने पति सहित पांच आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला Noida के थाना ईकोटेक-1 क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

शिकायतकर्ता रवि ने प्राथमिकी में बताया कि उन्होंने अपनी बेटी साक्षी की शादी योगेंद्र नागर के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज से संतुष्ट नहीं था और लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग करता रहा। आरोपियों में पति योगेंद्र नागर, ससुर सुनील नागर, सास सरोज, देवर पवन और ननद सोनिका शामिल हैं।

एफआईआर के अनुसार मार्च 2024 में जब साक्षी गर्भवती थी, तब आरोपियों ने कथित रूप से उसे जबरन गर्भपात कराने के लिए दवा खिलाने की कोशिश की। हालांकि पीड़िता ने बाद में Greater Noida के एक अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। इसके बाद भी ससुराल पक्ष ने कथित रूप से 50 लाख रुपये की मांग पूरी होने तक उसे और उसके बच्चे को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि नवंबर 2025 में पति और अन्य परिजनों ने पीड़िता के साथ दो दिन तक मारपीट की। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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