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Noida Action: सेक्टर-78 में अनधिकृत दुकानों पर नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई, तीन दुकानें सील

Noida Action: सेक्टर-78 में अनधिकृत दुकानों पर नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई, तीन दुकानें सील

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने शहर में अनधिकृत निर्माण और स्वीकृत भू-उपयोग के विपरीत संचालित की जा रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी अभियान के तहत बुधवार को सेक्टर-78 स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या JPS-02 में संचालित तीन अनधिकृत दुकानों को सील कर दिया गया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से ऐसे भवनों और परिसरों में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों में हड़कंप की स्थिति है।

नोएडा प्राधिकरण के अनुसार नियोजन विभाग की ओर से की गई जांच और मौके पर किए गए स्थल निरीक्षण के दौरान अनियमितता सामने आई थी। निरीक्षण में पाया गया कि ग्रुप हाउसिंग परिसर में भवन के कुछ कमरों के स्वीकृत उपयोग में बदलाव करते हुए उन्हें दुकानों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। प्राधिकरण से स्वीकृत उपयोग के विपरीत इन स्थानों पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।

जांच में अनधिकृत रूप से दुकानों के संचालन की पुष्टि होने के बाद मामले में नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। कार्रवाई को प्रभावी तरीके से अंजाम देने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की संयुक्त टीम गठित की गई। इसमें ग्रुप हाउसिंग विभाग के साथ वर्क सर्किल-6 के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे।

बुधवार को संयुक्त टीम पुलिस बल के साथ सेक्टर-78 स्थित संबंधित ग्रुप हाउसिंग भूखंड पर पहुंची। टीम ने मौके पर निरीक्षण के बाद अनधिकृत रूप से संचालित तीन दुकानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की। प्राधिकरण के मुताबिक कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति सामने नहीं आई और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।

प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि शहर में स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित भू-उपयोग के नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत स्थानों को बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी तरह स्वीकृत भवन मानचित्र में किए गए किसी भी अनधिकृत बदलाव को भी नियमों के दायरे में कार्रवाई योग्य माना जाएगा।

नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित भू-उपयोग के विपरीत किए गए निर्माण तथा व्यावसायिक गतिविधियों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संपत्ति और गतिविधि के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्राधिकरण की ओर से संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण और अवैध रूप से संचालित व्यावसायिक गतिविधियों की निगरानी प्रभावी ढंग से करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन सामने आने पर बिना देरी के आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सेक्टर-78 में तीन दुकानों को सील किए जाने की कार्रवाई को प्राधिकरण के व्यापक अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। प्राधिकरण का उद्देश्य शहर में नियोजित विकास व्यवस्था को बनाए रखना और स्वीकृत भू-उपयोग के अनुसार ही निर्माण एवं व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करना है। आने वाले दिनों में भी ऐसे मामलों में निरीक्षण और कार्रवाई जारी रहने की संभावना है।

 

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संवाददाता

Priyanka Singh

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