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No PUC No Fuel: दिल्ली-NCR में बिना वैध PUC ईंधन पर रोक, 1 अक्टूबर से नियम लागू

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No PUC No Fuel: दिल्ली-NCR में बिना वैध PUC ईंधन पर रोक, 1 अक्टूबर से नियम लागू

नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 1 अक्टूबर 2026 से ‘No PUC, No Fuel’ व्यवस्था लागू की गई है। अब वैध Pollution Under Control Certificate यानी PUC/PUCC नहीं रखने वाले वाहनों को पेट्रोल और CNG जैसे ईंधन की बिक्री पर रोक का प्रावधान है। यह कदम सर्दियों से पहले प्रदूषण नियंत्रण की तैयारियों के तहत लागू किया गया है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के Direction No. 101 के तहत इस व्यवस्था को लागू किया गया है। दिल्ली-NCR के पेट्रोल और CNG स्टेशनों पर वाहन के PUC स्टेटस की जांच के लिए Automatic Number Plate Recognition (ANPR) तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाहन नंबर के जरिए प्रमाणपत्र की वैधता देखी जा सकती है।

दिल्ली में नियम को लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर निगरानी बढ़ाई गई है। जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, राजधानी के करीब 400 पेट्रोल पंपों पर व्यवस्था शुरू होने के बाद बिना PUC वाले वाहन चालकों को पहले प्रमाणपत्र बनवाने के लिए कहा जा रहा है। रिपोर्ट में PUC बनवाने के मामलों में करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया गया है।

हालांकि, नियम लागू करने के तरीके को लेकर कुछ पेट्रोल पंप संचालकों में असमंजस की बात भी रिपोर्टों में सामने आई है। जागरण की एक रिपोर्ट में कुछ ऑपरेटरों के हवाले से कहा गया कि उन्हें सरकार की ओर से अलग लिखित आदेश नहीं मिला है। दूसरी रिपोर्ट में पंपों पर नियम लागू होने और बिना वैध PUC वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिए जाने की जानकारी दी गई है।

NCR के दूसरे हिस्सों में भी इस व्यवस्था के लागू होने की जानकारी है। बागपत सहित उत्तर प्रदेश के NCR जिलों में 1 अक्टूबर से वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र दिखाने के बाद ही पेट्रोल और डीजल देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ तकनीकी निगरानी और जांच की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है।

व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे वाहनों पर निगरानी बढ़ाना है जिनका प्रदूषण प्रमाणपत्र वैध नहीं है। हालांकि, विशेषज्ञों ने यह भी बताया है कि PUC परीक्षण हर तरह के प्रदूषक की जांच नहीं करता। इसलिए वैध PUC को वाहन के सभी प्रकार के उत्सर्जन की पूर्ण जांच के बराबर नहीं माना जा सकता।

दिल्ली-NCR में वाहन मालिकों के लिए जरूरी है कि वे ईंधन भरवाने से पहले अपने PUC की वैधता जांच लें। प्रमाणपत्र समाप्त होने पर पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

 

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संवाददाता

Priyanka Singh

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