Juvenile Bail Noida: नहर में युवक की मौत के मामले में किशोर न्याय बोर्ड का आदेश रद्द, नाबालिग को जमानत

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Juvenile Bail Noida: नहर में युवक की मौत के मामले में किशोर न्याय बोर्ड का आदेश रद्द, नाबालिग को जमानत

नोएडा। नहर में डूबने से हुई एक युवक की मौत के मामले में आरोपी नाबालिग को राहत मिली है। द चिल्ड्रेन्स कोर्ट/विशेष न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने किशोर न्याय बोर्ड के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके आधार पर नाबालिग को सुधार गृह में रखा गया था।

मामला कासना थाना क्षेत्र से जुड़ा है। आरोपी नाबालिग के अधिवक्ता के मुताबिक, मृतक और मामले में शामिल अन्य लोग जमालपुर पुल स्थित खरेली गंगा नहर में नहाने गए थे। अधिवक्ता ने अदालत में पक्ष रखते हुए बताया कि घटना के समय मृतक शराब के नशे में था और उसने नहर में छलांग लगा दी थी।

अधिवक्ता के अनुसार, मृतक के साथ मौजूद लोगों ने उसे नहर में जाने से रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वह पानी में चला गया। घटना के बाद परिवार और पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद नहर में तलाश शुरू की गई और गोताखोरों की मदद ली गई।

काफी प्रयास के बाद 10 मार्च 2025 को युवक का शव बरामद किया गया था। घटना के बाद मामले में कार्रवाई करते हुए नाबालिग को भी आरोपी बनाया गया था। नाबालिग 10 नवंबर 2025 से किशोर सुधार गृह में बंद था।

अदालत में नाबालिग की ओर से जमानत की मांग करते हुए उसके अधिवक्ता ने कहा कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी अदालत के समक्ष रखा कि मामले के अन्य सह-आरोपियों लखन शर्मा, दीपक कुमार और आकाश उर्फ तमंचा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया। अदालत ने किशोर न्याय बोर्ड के आदेश को साक्ष्यों से असमर्थित माना और नाबालिग की ओर से दाखिल अपील को स्वीकार कर लिया।

अदालत के आदेश के बाद नाबालिग को जमानत पर रिहा करने का रास्ता साफ हो गया। मामले में अदालत के निर्णय से नाबालिग को बड़ी राहत मिली है। घटना से जुड़े अन्य पहलुओं पर संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।