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Hapur News : दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, हापुड़ कोर्ट ने सुनाया फैसला

Hapur News : हापुड़ की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और त्वरित न्यायालय प्रथम की न्यायाधीश मिताली गोविंद राव ने दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्य सुनने के बाद यह फैसला दिया। अदालत ने दोषी पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक करुणा नागर ने बताया कि मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव फफूड़ा निवासी सचिन ने 27 मई 2022 को हापुड़ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। सचिन के अनुसार उनकी बहन नीलम की शादी 22 अप्रैल 2016 को हापुड़ के शिवगढ़ी निवासी नवाब के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही नवाब और उसके परिजन कम दहेज का ताना देकर नीलम को प्रताड़ित करते थे और बाइक व दो लाख रुपये नकद की मांग करते थे।

पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया था कि दहेज की मांग पूरी न होने के साथ संतान न होने पर भी नीलम को बांझ कहकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। उसे भूखा प्यासा रखा जाता था। नीलम ने कई बार अपने मायके वालों से अपनी जान को खतरा होने की आशंका भी जताई थी।

27 मई 2022 को नवाब की सूचना पर जब नीलम के मायके वाले हापुड़ पहुंचे तो वह मृत अवस्था में पड़ी मिली। उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को सही मानते हुए नवाब को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

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संवाददाता

SHAHRUKH KHAN

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