Hapur News : हापुड़ में मासूम से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। अपर जिला जज एवं विशेष पॉक्सो न्यायालय प्रथम ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है। कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह मामला पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 जुलाई 2026 को आरोपी अभिषेक उर्फ पन्नू मासूम को बहला फुसलाकर बाइक पर बैठाकर एक सुनसान स्थान पर ले गया था। वहां उसने घटना को अंजाम दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के सात दिन के भीतर ही 20 जुलाई 2026 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। समय से चार्जशीट दाखिल होने के कारण मामले की सुनवाई तेजी से पूरी हो सकी।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस तरह के अपराध समाज के लिए गंभीर चुनौती हैं और ऐसे मामलों में कठोर सजा दिया जाना आवश्यक है ताकि समाज में सख्त संदेश जाए।


