Dhruv Rathee Case: हिंदू देवी-देवताओं के अपमान के आरोप में ध्रुव राठी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Dhruv Rathee Case: हिंदू देवी-देवताओं के अपमान के आरोप में ध्रुव राठी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

यूट्यूबर ध्रुव राठी एक बार फिर हिंदू देवी-देवताओं से जुड़े वीडियो के संबंध में कानूनी विवाद में हैं। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अमिता सचदेवा ने दिल्ली पुलिस से उनके खिलाफ दर्ज शिकायत पर जल्द कार्रवाई करने की अपेक्षा की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मामले में कार्रवाई में देरी जारी रहती है, तो वह दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर सकती हैं।

अमिता सचदेवा ने आरोप लगाया कि ध्रुव राठी के एक वीडियो में हिंदू धर्मग्रंथों और देवी-देवताओं से जुड़े हुए तथ्यों को गलत और आपत्तिजनक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। शिकायत में भगवान श्रीराम और माता सीता का भी उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि वीडियो की सामग्री से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इस प्रकरण में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 और 299 के तहत कार्रवाई की अपेक्षा की है। उनका दावा है कि इस प्रकरण में अदालत की तरफ से भी पुलिस को पड़ताल से जुड़े हुए रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए थे। फिर भी, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने पुलिस से मामले की पड़ताल में तेजी लाने की अपेक्षा की है।

दिल्ली पुलिस ने अदालत में पहले बताया था कि मामले की पड़ताल चल रहा है। पुलिस के मुताबिक, वीडियो से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अकाउंट का विवरण जुटाने के लिए गूगल तथा यूट्यूब से संपर्क किया गया है। जुड़े हुए जानकारी मिलने के पश्चात उसका विश्लेषण कर पड़ताल की स्थिति अदालत के सामने रखी जानी है।

इस विवाद के संबंध में अमिता सचदेवा दिल्ली हाई कोर्ट का भी रुख कर चुकी हैं। जुलाई 2026 में सुनवाई के समय अदालत ने सरकार की शिकायत अपीलीय समिति को उनकी अपील पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। बाद में गूगल की तरफ से अदालत को बताया गया कि जुड़े हुए वीडियो की उपलब्धता भारत में प्रतिबंधित कर दी गई है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि वीडियो में धार्मिक मान्यताओं और हिंदू धर्मग्रंथों से जुड़ी बातों को गलत संदर्भ में पेश किया गया। फिर भी, ये शिकायतकर्ता के आरोप हैं और इन्हें अदालत में साबित हुए तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मामले में पुलिस की पड़ताल और न्यायिक कार्यवाही के आगे बढ़ने के पश्चात ही आरोपों से जुड़े तथ्यों की हालात साफ हो सकेगी।

अमिता सचदेवा ने अब दिल्ली पुलिस से शिकायत पर जल्द कार्रवाई करने की अपेक्षा दोहराई है। उन्होंने कहा है कि यदि देरी जारी रहती है, तो वह दोबारा हाई कोर्ट जा सकती हैं। फिलहाल मामले में पुलिस की अगली कार्रवाई और अदालत में पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर नजर रहेगी।

 

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