Coaching Centres: बिना पंजीकरण चल रहे 13 कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई, बंद करने के निर्देश

Coaching Centres: बिना पंजीकरण चल रहे 13 कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई, बंद करने के निर्देश

नोएडा। गौतमबुद्धनगर जिले में बिना पंजीकरण संचालित हो रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। रविवार को जांच के दौरान बिना पंजीकरण संचालित पाए गए 13 कोचिंग सेंटरों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण के बिना किसी भी कोचिंग संस्थान को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) चंद्रशेखर ने बताया कि जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों की लगातार जांच कराई जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे कोचिंग सेंटरों के दस्तावेज और पंजीकरण की स्थिति की जांच की गई। जांच में 13 कोचिंग सेंटर ऐसे पाए गए, जिनका शिक्षा विभाग में पंजीकरण नहीं था। इसके बाद इन संस्थानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

डीआईओएस के मुताबिक उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम-2002 के तहत कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण प्रमाणपत्र के कोचिंग सेंटर का संचालन नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। विभाग की ओर से पहले भी बिना पंजीकरण संचालित संस्थानों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए थे।

शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि कार्रवाई केवल मौजूदा 13 कोचिंग सेंटरों तक सीमित नहीं रहेगी। जिले के अन्य कोचिंग संस्थानों की भी जांच जारी रहेगी। यदि कोई संस्थान बिना पंजीकरण संचालित होता पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पिछले दिनों लखनऊ के एक संस्थान में आग लगने की घटना के बाद गौतमबुद्धनगर में कोचिंग सेंटरों को लेकर प्रशासन और शिक्षा विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। पंजीकरण के साथ संस्थानों में विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

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