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Cheque Bounce Case: चेक बाउंस मामले में विनीत शर्मा को एक साल की सजा, 12.80 लाख रुपये का जुर्माना

Cheque Bounce Case: चेक बाउंस मामले में विनीत शर्मा को एक साल की सजा, 12.80 लाख रुपये का जुर्माना

नोएडा। चेक बाउंस के एक मामले में विशेष न्यायालय एनआई एक्ट ने विनीत शर्मा को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 12 लाख 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस रकम में से 12 लाख 70 हजार रुपये परिवादी महेश चंद को दिए जाएंगे, जबकि शेष 10 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा होंगे।

जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने सजा में नरमी बरतने की मांग की। बचाव पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि विनीत शर्मा की उम्र 42 वर्ष है और वह ट्रांसपोर्ट का छोटा कारोबार करता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए उसे न्यूनतम सजा दिए जाने का अनुरोध किया गया।

वहीं परिवादी महेश चंद की ओर से अधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आरोपी ने चेक के माध्यम से देय धनराशि का भुगतान नहीं किया। उन्होंने अदालत से मामले की परिस्थितियों को देखते हुए दोषी को अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायालय ने मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया। अदालत ने विनीत शर्मा को चेक बाउंस मामले में दोषी पाया और कहा कि न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कारावास के साथ आर्थिक दंड लगाया जाना भी उचित है।

अदालत ने दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाने के साथ कुल 12 लाख 80 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। आदेश के मुताबिक जुर्माने की अधिकांश राशि परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। कुल अर्थदंड में से 12 लाख 70 हजार रुपये महेश चंद को दिए जाने का आदेश दिया गया है।

शेष 10 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा किए जाएंगे। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के हिस्से की अर्थदंड राशि जमा नहीं करने की स्थिति में दोषी को दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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संवाददाता

Priyanka Singh

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