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Bihar : कैदियों से साठ-गांठ और लापरवाही के आरोप में गया जेल के उपाधीक्षक निलंबित

Bihar/Gaya (मृत्युंजय) : बिहार सरकार के कारा एवं सुधार सेवाएं निदेशालय ने केंद्रीय कारा गया जेल के उपाधीक्षक प्रशासन सुदर्शन प्रसाद सिंह को गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया है।

जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर हुई इस कार्रवाई में उपाधीक्षक पर जेल नियमों की अनदेखी, घोर अनुशासनहीनता तथा प्रशासनिक लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, एक बंदी से प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने के बावजूद उन्होंने जेल अधीक्षक के स्पष्ट निर्देश के बाद भी एफआईआर दर्ज कराने से इनकार कर दिया। इसके अलावा उन पर बिहार कारा हस्तक 2012 के नियमों का उल्लंघन करते हुए बंदियों के परिजनों को अपना मित्र या परिवार बताकर बिना गेट रजिस्टर में प्रविष्टि और बिना तलाशी के प्रतिबंधित सामान सहित जेल परिसर में प्रवेश कराने का आरोप है। विरोध करने पर वे जेलकर्मियों के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग भी करते थे।

महानिरीक्षक कारा के अनुमोदन के बाद जारी आदेश में कहा गया है कि उपाधीक्षक का आचरण प्रशासनिक विफलता, स्वेच्छाचारिता, कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही तथा जेल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा दर्शाता है। विभाग ने जेल अधीक्षक को उनके विरुद्ध आरोप-पत्र गठित कर विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।

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संवाददाता

SHAHRUKH KHAN

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