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Amit Kashyap Murder Case: मेरठ में पति की हत्या कर सांप के डसने का नाटक, पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप दोषी; कल सुनाई जाएगी सजा

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Amit Kashyap Murder Case: मेरठ में पति की हत्या कर सांप के डसने का नाटक, पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप दोषी; कल सुनाई जाएगी सजा

उत्तर प्रदेश के मेरठ में अमित कश्यप हत्याकांड में अदालत ने उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हत्या का दोषी करार दिया है। दोनों पर अमित की हत्या करने के पश्चात उसकी मौत को सांप के डसने से हुई दुर्घटना दिखाने की साजिश रचने का आरोप था। अदालत ने 7 अक्टूबर को दोनों को दोषी ठहराया था और अब 16 अक्टूबर को उनकी सजा पर फैसला सुनाया जाएगा। करीब 17 महीने से चर्चा में रहे इस प्रकरण में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मोबाइल फोन कॉल रिकॉर्ड और गवाहों के बयान अभियोजन पक्ष के उद्देश्य से अहम साबित हुए।

यह मामला मेरठ जिले के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव का है। अमित कश्यप उर्फ मिक्की की 12 अप्रैल 2025 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरुआत में परिवार को लगा कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई है, क्योंकि उसके शव के पास एक सांप मिला था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सर्पदंश नहीं, बल्कि दम घुटना सामने आया। इसके पश्चात पुलिस टीम ने प्रकरण की पड़ताल हत्या के एंगल से शुरू की और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़नी शुरू कीं।

जांच की प्रक्रिया में सामने आया कि अमित की पत्नी रविता और उसके पड़ोसी अमरदीप के दौरान कथित प्रेम संबंध थे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अमित को दोनों के संबंधों की जानकारी हो गई थी। इसके पश्चात रविता और अमरदीप ने कथित तौर पर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। आरोप है कि दोनों ने अमित की गला दबाकर हत्या की और फिर शव के पास सांप रख दिया, ताकि परिवार और पुलिस को लगे कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई है। वहीं, अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोनों को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया गया।

प्रकरण की पड़ताल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने अहम भूमिका निभाई। मेडिकल पड़ताल में स्पष्ट हुआ कि अमित की मौत दम घुटने के कारण हुई थी, न कि सांप के काटने से। शव के पास मिले सांप की भी पड़ताल कराई गई। अभियोजन के अनुसार, सांप के जहर से जुड़ी स्थिति और शरीर पर मिले निशानों ने शुरुआती कहानी पर सवाल खड़े किए। इन तथ्यों के पश्चात पुलिस टीम ने पत्नी और उसके कथित प्रेमी की भूमिका की गहराई से पड़ताल की।

जांच की प्रक्रिया में उस व्यक्ति से भी पूछताछ की गई, जिस पर कथित तौर पर सांप उपलब्ध कराने का आरोप था। अभियोजन के मुताबिक, अमरदीप ने एक जागरण में इस्तेमाल करने का बहाना बनाकर सपेरे से सांप लिया था। बाद में सपेरे को प्रकरण में अभियोजन गवाह बनाया गया। अदालत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य पेश किए गए। अभियोजन पक्ष ने मोबाइल फोन रिकॉर्ड का भी हवाला दिया। उसके अनुसार, अमित की मौत के पश्चात भी रविता और अमरदीप के दौरान निरंतर संपर्क बना रहा, जिससे पड़ताल में दोनों की भूमिका के संबंध में अहम सवाल सामने आए।

अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 7 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के पश्चात रविता और अमरदीप को हत्या तथा आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया। दोनों के विरुद्ध करीब 17 महीने तक कानूनी प्रक्रिया चली। अब 16 अक्टूबर को अदालत उनकी सजा तय करेगी। इस प्रकरण में मृतक के परिवार को फैसले से न्याय की उम्मीद है। वहीं, सजा की अवधि क्या होगी, यह अदालत के निर्णय के पश्चात ही स्पष्ट होगा।

मेरठ में यह मामला एक अन्य चर्चित हत्याकांड के कारण भी चर्चा में है। सौरभ राजपूत हत्याकांड में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मृत्युदंड सुनाए जाने के पश्चात अमित कश्यप प्रकरण की सजा के संबंध में भी लोगों की नजरें अदालत पर टिकी हैं। दोनों प्रकरण अलग-अलग हैं और अदालत प्रत्येक प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर फैसला करती है। अमित कश्यप हत्याकांड में अब अगला अहम घटनाक्रम 16 अक्टूबर को होने वाली सजा की सुनवाई होगी।

 

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संवाददाता

Priyanka Singh

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