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Noida Transport Department: त्योहारों पर मनमाना किराया वसूला तो परमिट होगा निरस्त, ओवरलोडिंग और नशे में ड्राइविंग पर भी सख्ती

Noida Transport Department: त्योहारों पर मनमाना किराया वसूला तो परमिट होगा निरस्त, ओवरलोडिंग और नशे में ड्राइविंग पर भी सख्ती

आगामी दीपावली, भाई दूज और छठ पूजा के त्योहारों के दौरान यात्रियों की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए गौतमबुद्धनगर के परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। पर्व के दौरान आम यात्रियों को सुगम और सुरक्षित सफर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग ने बस, टैक्सी, ऑटो और टेंपो संचालकों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एआरटीओ (प्रवर्तन) डॉ. उदित नारायण पाण्डेय ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि त्योहारों के समय तय किराए से अधिक वसूली करने, क्षमता से ज्यादा सवारियां भरने और नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। यात्रियों से तय दर से अधिक किराया वसूलने पर संबंधित वाहन का परमिट निरस्त करने के साथ गाड़ी को जब्त करने तक की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए एआरटीओ (प्रवर्तन) डॉ. उदित नारायण पाण्डेय ने बस, टैक्सी और ऑटो-टेंपो संचालन संघों के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में सभी चालकों और परिचालकों को निर्देश दिए गए कि वे यात्रा के दौरान महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के साथ पूरी तरह सम्मानजनक व्यवहार करें। विभाग ने साफ कर दिया है कि सफर के दौरान यात्रियों के साथ अभद्रता या दुर्व्यवहार करने वाले चालकों और परिचालकों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

त्योहारों के मौके पर वाहनों में ठूंस-ठूंसकर सवारियां बिठाने की शिकायतों को लेकर भी विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। एआरटीओ के अनुसार सभी वाहन संचालकों को गाड़ी की निर्धारित क्षमता के हिसाब से ही सवारियां बिठाने के निर्देश दिए गए हैं। बसों के पायदान पर खड़े होकर सफर करने, छत पर सवारी बिठाने और वाहनों के पीछे लटककर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तय क्षमता से अधिक सवारियां मिलने पर तुरंत चालान काटा जाएगा। इसके अलावा निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने और एक्सप्रेसवे व मुख्य मार्गों पर तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसे वाहनों को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।

सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने नशे में वाहन चलाने के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. उदित नारायण पाण्डेय ने बताया कि नशे में गाड़ी चलाते पाए जाने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। परिवहन संघों से भी अपने स्तर पर चालकों की जांच सुनिश्चित करने को कहा गया है। दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले सह-यात्री दोनों के लिए आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है, वहीं कार और टैक्सी में आगे और पीछे की सीटों पर बैठने वाले सभी यात्रियों को सीट बेल्ट लगाना होगा।

त्योहारी सीजन में जाम और अव्यवस्था से निपटने के लिए विशेष योजना भी बनाई गई है। रेड लाइट का उल्लंघन करने, गलत दिशा में वाहन चलाने, नो-पार्किंग में वाहन खड़ा करने और लेन ड्राइविंग के नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। एआरटीओ ने वाहन स्वामियों और परिवहन संघों से यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने की सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। नियम तोड़ने वाले वाहनों को चिन्हित कर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस संयुक्त रूप से सघन जांच अभियान चलाकर कानूनी कार्रवाई करेंगे।

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संवाददाता

Priyanka Singh

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