Noida Consumer Court: राखी समय पर नहीं पहुंचाने पर DTDC पर जुर्माना, बहन को मुआवजा देने का आदेश
नोएडा में रक्षा बंधन पर समय से राखी न पहुंचाने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने कूरियर कंपनी DTDC को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। आयोग ने कंपनी को परिवादिनी को क्षतिपूर्ति देने का आदेश जारी किया है।
आयोग के निर्देशानुसार कंपनी को 100 रुपये का कंसाइनमेंट मूल्य लौटाने के साथ मानसिक पीड़ा और असुविधा के लिए 5 हजार रुपये तथा वाद व्यय के रूप में 1 हजार रुपये 30 दिनों के भीतर अदा करने होंगे। निर्धारित समय में भुगतान न होने पर छह प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
सेक्टर-74 निवासी अनामिका सिंह ने 25 अगस्त 2023 को रक्षा बंधन के अवसर पर अपने भाई के लिए राखियां पीले लिफाफे में पैक कर सेक्टर-76 स्थित डीटीडीसी शाखा से रोहतक (हरियाणा) भेजी थीं। इसके लिए 100 रुपये की रसीद भी दी गई थी। कूरियर एजेंट ने भरोसा दिलाया था कि 30 अगस्त, यानी रक्षा बंधन से पहले पार्सल पहुंच जाएगा।
हालांकि 11 सितंबर 2023 तक भी पार्सल डिलीवर नहीं हुआ। ट्रैकिंग स्टेटस में 28 अगस्त को “रिसीवर नॉट अवेलेबल” और 29 अगस्त को “पता अधूरा और गलत” दर्शाया गया, जबकि लिफाफे पर पूरा पता और दो मोबाइल नंबर दर्ज थे।
परिवादिनी ने 15 सितंबर 2023 को अधिवक्ता के माध्यम से विधिक नोटिस भी भेजा, लेकिन कंपनी की ओर से संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने स्पष्ट किया कि केवल 100 रुपये की अधिकतम देयता का हवाला देकर कंपनी पूरी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। आयोग ने कहा कि रक्षा बंधन जैसा भावनात्मक और पारिवारिक महत्व का त्योहार समयबद्ध डिलीवरी की अपेक्षा करता है। राखी का समय पर न पहुंचना केवल आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि मानसिक पीड़ा और भावनात्मक आघात का कारण भी बना।
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