Saturday, 7 November 2026निष्पक्ष खबरें • बेबाक नज़रिया
TOP STORY
THE COMPLETE NEWSROOMखबर पूरी। नज़रिया साफ़।भारत से आपके शहर तक
▤ ई-पेपर पढ़ें ↗
BREAKING NEWS
Lucknow : भैया दूज के बाद फिर बंटेंगे नियुक्ति पत्र, शिक्षा, पुलिस, राजस्व में युवाओं को मिलेगी नौकरी- मुख्यमंत्री योगीLucknow : अब कोई भाई-भतीजावाद नहीं, 25 करोड़ जनता ही परिवार- सीएम योगीLucknow : योगी सरकार में पारदर्शी भर्ती से मिली खाकी वर्दी, सीएम के हाथों नियुक्ति पत्र पाकर खिले चेहरेLucknow : दीपावली और छठ पूजा पर अलर्ट मोड में रहेंगे मेडिकल कॉलेज, 24 घंटे सक्रिय रहेंगी इमरजेंसी सेवाएंLucknow : योगी सरकार आपदा में जान गंवाने वालों के परिवार को देगी अब आठ लाख की आर्थिक मददAyodhya : उप राष्ट्रपति के आगमन से दीप प्रज्ज्वलन तक, रामनगरी में मजिस्ट्रेटों को अलग-अलग कमानMathura : वृंदावन में धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में उतरा संत समाज, बोला संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तानChandigarh : चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को डराने-धमकाने के लिए भाजपा ईडी , सीबीआई, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग कर रही है- हरपाल सिंह चीमा

 उत्तर प्रदेश, नोएडा: नोएडा में नया नियम! 21 साल से कम उम्र वालों को बार-पब में नहीं मिलेगी शराब, मालिकों को सख्त हिदायतें

उत्तर प्रदेश, नोएडा: नोएडा में नया नियम! 21 साल से कम उम्र वालों को बार-पब में नहीं मिलेगी शराब, मालिकों को सख्त हिदायतें
नोएडा में शराब पीने के शौकीन युवाओं के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है.

अजीत कुमार
 उत्तर प्रदेश, नोएडा। नोएडा में शराब पीने के शौकीन युवाओं के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है. अब अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है, तो शहर के किसी भी पब या बार में आपको शराब नहीं मिलेगी. प्रशासन ने इसको लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं और बार-पब मालिकों को कड़ी चेतावनी दी है. नए नियम का मकसद नाबालिगों को शराब से दूर रखना और सामाजिक माहौल को बेहतर बनाना है.

नोएडा में प्रशासन ने शराब परोसने को लेकर सख्त रुख अपनाया है. अब जिले के पब और बार में नाबालिगों को शराब परोसने पर न सिर्फ भारी जुर्माना लगेगा, बल्कि लाइसेंस रद्द होने तक की कार्रवाई हो सकती है. हाल ही में बढ़ती शिकायतों को देखते हुए आबकारी विभाग ने बार और पब पर विशेष निगरानी शुरू कर दी है/ इसी कड़ी में जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने गार्डन गैलेरिया मॉल के बार मालिकों और प्रबंधकों के साथ बैठक कर उन्हें साफ निर्देश दिए हैं कि नियम तोड़ने पर कोई ढील नहीं बरती जाएगी.
आबकारी विभाग का एक्शन

आबकारी विभाग ने साफ कर दिया है कि नाबालिगों को शराब परोसने पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी. अगर किसी बार या पब में नियमों की अनदेखी पाई गई, तो सीधे एक्शन लिया जाएगा. बैठक के दौरान कुछ संचालकों ने परिवार के साथ आने वाले नाबालिगों के मामलों का हवाला देते हुए आयु सीमा लागू करने में दिक्कत बताई, लेकिन जिला आबकारी अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि यह कानूनन नियम है और इसे सख्ती से लागू करना ही होगा.

इसके साथ ही सभी बार और पब को अपने एंट्री गेट के नोटिस बोर्ड पर लिखना होगा कि 21 साल से कम उम्र वालों को शराब नहीं परोसी जाएगी. वहीं, हाल ही में सस्ती शराब परोसने की शिकायतों पर विभाग ने दोहराया कि नई आबकारी नीति के अनुसार 1,000 रुपये से कम MRP वाली शराब की बिक्री प्रतिबंधित है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, जबकि बार संचालकों ने आश्वासन दिया कि वे निर्धारित नियमों का पालन करेंगे.

ममूटी ने कहा कि उन्हें ‘मेगास्टार’ की उपाधि पसंद नहीं है, उन्हें लगता है कि उनके जाने के बाद लोग उन्हें याद नहीं रखेंगे

इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया

संवाददाता

Editor

संबंधित खबरें