Sunday, 8 November 2026निष्पक्ष खबरें • बेबाक नज़रिया
TOP STORY
THE COMPLETE NEWSROOMखबर पूरी। नज़रिया साफ़।भारत से आपके शहर तक
▤ ई-पेपर पढ़ें ↗
BREAKING NEWS
Lucknow : योगी सरकार का राज्य कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा, महंगाई भत्ता 58 से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कियाLucknow : सीएम योगी के नेतृत्व में सौर क्रांति की ओर उत्तर प्रदेश, पीएम सूर्य घर योजना में देश में पहले नंबर परAyodhya : देश में श्रीराम के आचरण को जी रहे दो योगी, एक ‘कर्मयोगी’ मोदी और दूसरे सीएम योगी- सी.पी. राधाकृष्णनAyodhya : पुष्पक विमान से उतरे प्रभु श्रीराम, सीएम योगी ने माला पहनाकर किया स्वागतAyodhya : रामभक्तों पर गोली चलाने और संतों का अपमान करने वाले अयोध्या आएं तो माफी मांगकर आएं- मुख्यमंत्रीAyodhya : राम भारत की आत्मा और राष्ट्रीय चेतना के आधार, दीपोत्सव भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का वैश्विक उत्सव- राज्यपालAyodhya : योगी सरकार में संभव हुआ मां कौशल्या की पहली शोभायात्रा का आयोजनAyodhya : श्रीरामजन्मभूमि मंदिर संपूर्ण हिंदू स्वाभिमान का स्मारक- उपराष्ट्रपति

उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद: आठ थाना क्षेत्र नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित

उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद: आठ थाना क्षेत्र नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित
रविवार तक इन क्षेत्रों में ड्रोन और मानव रहित सभी उड़ने वाले उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी साहिबाबाद के आनंद विहार में नमो भारत ट्रेन स्टेशन का उद्घाटन करेंगे

अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद। साहिबाबाद इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 29 दिसंबर को होने वाले दौरे के मद्देनज़र, पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया है। कमिश्नरेट पुलिस ने जिले के आठ थानों को नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित किया है।

रविवार तक इन क्षेत्रों में ड्रोन और मानव रहित सभी उड़ने वाले उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी साहिबाबाद के आनंद विहार में नमो भारत ट्रेन स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिसके दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) आनंद कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के कारण नगर कोतवाली, मधुबन बापूधाम, नंदग्राम, सिहानीगेट, इंदिरापुरम, कौशांबी, साहिबाबाद, और लिंकरोड थाना क्षेत्रों को नो फ्लाइंग ड्रोन क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में बृहस्पतिवार से लेकर रविवार की रात तक ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध रहेगा। कार्यक्रम के आयोजक या मीडिया कर्मियों को प्रतिबंधित क्षेत्र में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए संबंधित थाने से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही, ड्रोन ऑपरेटर को थाना पुलिस को अपनी सारी जानकारी देनी होगी। सरकारी कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी मानव रहित उड़ने वाले यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

ममूटी ने कहा कि उन्हें ‘मेगास्टार’ की उपाधि पसंद नहीं है, उन्हें लगता है कि उनके जाने के बाद लोग उन्हें याद नहीं रखेंगे

इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया

संवाददाता

Editor

संबंधित खबरें