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उत्तर प्रदेश : हापुड़ में 12 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ और अपहरण के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा

Hapur News : 12 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ और अपहरण के मामले में न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने दोषी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 15,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।

घटना का विवरण

दरअसल, घटना 11 अगस्त 2022 को पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। पीड़िता दूध लेने गई थी, जब आरोपी पवन ने उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया। किशोरी फटे कपड़ों में रोती हुई घर लौटी। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।

न्यायालय का फैसला

न्यायालय ने आईपीसी की धारा 363 के तहत अपहरण के लिए 3 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना लगाया है। पोक्सो एक्ट की धारा 9-एम/10 के तहत छेड़छाड़ के लिए 5 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना तय किया है। जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान है।

पीड़िता के पुनर्वास के लिए आदेश

कोर्ट ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से 25,000 रुपये की प्रतिकर राशि देने का आदेश दिया है। यह राशि पीड़िता के सामाजिक और मानसिक पुनर्वास में सहायक होगी।

न्यायालय का कड़ा रुख

न्यायालय का यह फैसला पीड़िता को न्याय दिलाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोर्ट का कड़ा रुख ऐसे मामलों में भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने में मदद करेगा।

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संवाददाता

SHAHRUKH KHAN

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