Section 163: त्योहारों से पहले गौतमबुद्धनगर पुलिस अलर्ट, 23 अगस्त से 4 सितंबर तक धारा 163 लागू

Section 163: त्योहारों से पहले गौतमबुद्धनगर पुलिस अलर्ट, 23 अगस्त से 4 सितंबर तक धारा 163 लागू

नोएडा। सावन के आखिरी सोमवार, बारावफात और रक्षाबंधन समेत आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट अलर्ट मोड में आ गया है। जिले में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 23 अगस्त से 4 सितंबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू की गई है। इस अवधि में पुलिस संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखेगी और शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

त्योहारों के दौरान बाजारों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्कता बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

धारा 163 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा, जिनसे शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो। पुलिस-प्रशासन ने लोगों से आदेशों का पालन करने और त्योहारों के दौरान शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश का उद्देश्य आम नागरिकों को परेशान करना नहीं, बल्कि जिले में शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल बनाए रखना है। किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा हो, उसे गंभीरता से लिया जाएगा।

त्योहारों को देखते हुए संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और गश्त बढ़ाई जा सकती है। भीड़भाड़ वाले स्थानों, प्रमुख बाजारों और धार्मिक आयोजनों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती जाएगी।

पुलिस की नजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रहेगी। आपत्तिजनक, भ्रामक, अफवाह फैलाने वाली या भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने लोगों से किसी भी अपुष्ट सूचना, वीडियो, फोटो या संदेश को बिना सत्यता जांचे आगे साझा नहीं करने की अपील की है।

अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। किसी संदिग्ध पोस्ट या अफवाह की जानकारी मिलने पर नागरिकों से पुलिस को सूचना देने को कहा गया है।

पुलिस-प्रशासन 4 सितंबर तक विशेष सतर्कता बरतेगा। इस दौरान परिस्थितियों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव और अतिरिक्त इंतजाम किए जा सकते हैं। उपद्रव करने, अफवाह फैलाने या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

प्रशासन ने जिले के लोगों से सभी त्योहार आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की है। साथ ही किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया है।

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