Real Estate Fraud: रियल एस्टेट में 1.56 करोड़ की धोखाधड़ी, कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Real estate fraud: रियल एस्टेट में 1.56 करोड़ की धोखाधड़ी, कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश

नोएडा। रियल एस्टेट कंपनी की जमीन की खरीद-फरोख्त में कथित तौर पर 1.56 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में नोएडा की अदालत ने सेक्टर-39 थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

पीड़ित महेश कुमार पंवार, जो मैसर्स महावीर हनुमान डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स केसरी नंदन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं अधिकृत प्रतिनिधि हैं, ने बताया कि उनकी कंपनी में कार्यरत रतन सिंह को बागपत जिले के गांव सुभानपुर खादर की कृषि भूमि खरीदने का जिम्मा सौंपा गया था। भूमि अनुसूचित जाति के काश्तकारों की होने के कारण कंपनी के नाम सीधे बैनामा कराने में कानूनी अड़चनें थीं।

रतन सिंह ने कंपनी के हित में बैनामा कराने का आश्वासन दिया और किसानों को जमीन बेचने के लिए राजी किया। इसके बाद, 25 फरवरी 2008 से 24 अगस्त 2012 के बीच बैंक खाते के माध्यम से रतन सिंह को 74,80,500 रुपये और 6 फरवरी 2008 से 16 अगस्त 2012 के बीच नकद 81,19,300 रुपये दिए गए। कुल 1.56 करोड़ रुपये से लगभग 45 बीघा कृषि भूमि खरीदी गई, लेकिन विक्रय पत्र रतन सिंह के नाम कराए गए।

25 मार्च 2019 को रतन सिंह ने शपथ पत्र में स्वीकार किया कि भूमि का पूरा प्रतिफल कंपनी को मिला है और वास्तविक अधिकार कंपनी के पास हैं। इसके बावजूद रतन सिंह ने षड्यंत्रपूर्वक कंपनी से 50 लाख से 1 करोड़ रुपये की अवैध मांग शुरू कर दी और भूमि को अपने पुत्र मनोज कुमार के नाम हस्तांतरित कर दिया।

कंपनी ने रतन सिंह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया। अदालत ने इस पर मुकदमा दर्ज कर जांच के निर्देश दिए हैं।

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