सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने सोमवार, 26 अक्टूबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2018 से जुड़े एक मानहानि मामले में बरी कर दिया। मूल रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने शिकायतकर्ता की कानूनी हैसियत और उपलब्ध साक्ष्यों से जुड़े आधारों पर फैसला सुनाया। राहुल गांधी सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे।
मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय अमित शाह के बारे में राहुल गांधी की कथित टिप्पणी से जुड़ा था। सुलतानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में कई वर्षों से अदालती कार्यवाही चल रही थी।
अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। फैसले के विस्तृत कानूनी निष्कर्ष और किसी संभावित अपील के बारे में अधिक स्पष्टता आधिकारिक न्यायिक रिकॉर्ड से मिलेगी।






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