Noida Crime: स्क्रैप माफिया रवि काना की अग्रिम जमानत निरस्त कराने को अदालत में अर्जी

Noida Crime: स्क्रैप माफिया रवि काना की अग्रिम जमानत निरस्त कराने को अदालत में अर्जी

नोएडा। स्क्रैप माफिया रवि काना द्वारा अदालत की शर्तों का पालन न करने पर नोएडा पुलिस ने उसकी अग्रिम जमानत निरस्त कराने के लिए जिला अदालत में अर्जी दाखिल की है। अदालत ने आरोपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च तय की है।

Surajpur District Court ने 11 फरवरी को रवि काना को अग्रिम जमानत दी थी। अदालत ने शर्त रखी थी कि गिरफ्तारी की स्थिति में 35 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक जमानती पर रिहाई दी जाएगी। साथ ही आरोपी को सात दिन के भीतर विवेचक के समक्ष उपस्थित होकर जांच में सहयोग करना था और बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति देश छोड़ने पर रोक लगाई गई थी।

निर्धारित समयसीमा के अनुसार रवि काना को 18 फरवरी तक नोएडा पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। उसने अपनी जान को खतरा बताते हुए जिला अदालत में शर्त से छूट की अर्जी लगाई, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके बावजूद आरोपी पेश नहीं हुआ।

सेक्टर-63 थाने के उपनिरीक्षक और जांच अधिकारी अजय सिंह की ओर से अग्रिम जमानत निरस्त करने की अर्जी दायर की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता ललित मोहन अग्रवाल ने बताया कि अदालत ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और 16 मार्च को सुनवाई होगी। साथ ही इस प्रकरण में हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि सेक्टर-63 थाने में 14 जनवरी 2026 को बिल्डर शैलेंद्र शर्मा ने धमकी देकर वसूली के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस का कहना है कि अदालत के आदेशों की अवहेलना गंभीर मामला है और आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशानुसार की जाएगी।

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