Noida POCSO Case: नोएडा: पॉक्सो ऐक्ट के तहत आरोपी को दस साल कारावास और जुर्माना

Noida POCSO Case: नोएडा: पॉक्सो ऐक्ट के तहत आरोपी को दस साल कारावास और जुर्माना

नोएडा। जिला न्यायालय ने पॉक्सो ऐक्ट की धारा-4 के तहत एक नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन शोषण के मामले में आरोपी फारुख निवासी बिहार को दोषी करार देते हुए दस साल कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यदि जुर्माना जमा नहीं किया गया तो उसे सात माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विशेष लोक अभियोजक जेपी भाटी ने बताया कि यह मामला सेक्टर-20 कोतवाली क्षेत्र का है। पीड़िता की उम्र उस समय 16 वर्ष थी और वह कक्षा 10वीं की छात्रा थी। 29 फरवरी 2016 की तड़के आरोपी ने उसे अपहरण कर लिया। अपहरण के दौरान घर से लगभग एक लाख रुपये के गहने और 50 हजार रुपये नकद भी चोरी किए गए। मामले की जांच अधिकारी ने 13 जून 2016 को अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया था।

21 नवंबर 2025 को अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा-366, 376 और पॉक्सो ऐक्ट की धारा-4 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने नाबालिग को जबरन शादी के लिए मजबूर किया और अलग-अलग जगहों पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस कृत्य को अमानवीय और कानून के खिलाफ बताया गया।

अदालत ने पॉक्सो ऐक्ट की धारा-4 के तहत दस साल कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माने का 80 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को उसके पुनर्वास के खर्च के लिए दिया जाएगा, ताकि उसकी सहायता की जा सके और उसे न्याय मिल सके।

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