Noida cyber crime: 20.54 लाख रुपये की साइबर ठगी में आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Noida cyber crime: 20.54 लाख रुपये की साइबर ठगी में आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 20.54 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी मामले में आरोपी मोनिश पाशा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामले में अभियोजन के अनुसार, वादी संदीप कुमार के मोबाइल पर 21 जनवरी 2024 को एक अज्ञात नंबर से संदेश आया, जिसमें उसे घर बैठे काम करके पैसे कमाने का लालच दिया गया।

संदीप कुमार को गूगल मैप पर होटल और रेस्टोरेंट की रेटिंग देने के नाम पर टेलीग्राम के वीआईपी 88 ग्रुप में जोड़ा गया। इस ग्रुप में कई लोग शामिल थे, जो टास्क के बदले भुगतान का झांसा देते थे। धीरे-धीरे वादी से मर्चेंट टास्क के नाम पर 60 हजार रुपये निवेश करने को कहा गया और बाद में सर्विस टैक्स व अन्य कारणों के बहाने लगभग 20.54 लाख रुपये की ठगी कर ली गई।

जब वादी ने अपने पैसे लौटाने की मांग की, तो उसे धमकियां मिलने लगीं। शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपी के खिलाफ जांच जारी है। अदालत ने अग्रिम जमानत नहीं देने का आदेश देते हुए मामले की गहनता और ठगी की राशि को ध्यान में रखा।

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