Muzaffarnagar Murder Case: अवैध संबंध का विरोध करने पर पति की हत्या, देवर-भाभी को उम्रकैद; 50-50 हजार रुपये जुर्माना

Muzaffarnagar Murder Case: अवैध संबंध का विरोध करने पर पति की हत्या, देवर-भाभी को उम्रकैद; 50-50 हजार रुपये जुर्माना

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हत्या के एक मामले में अदालत ने देवर और भाभी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने अपने कथित प्रेम संबंध का विरोध करने वाले पति की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। वारदात के पश्चात शव को निर्माणाधीन शौचालय के गड्ढे में फेंक दिया गया था। अदालत ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाह पेश किए थे। मृतक के पिता समेत छह गवाह पक्षद्रोही हो गए थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया।

यह मामला मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव मांडला का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, गांव निवासी साकर की पत्नी आसया और उसके छोटे भाई सुहैल के बीच प्रेम संबंध थे। यह जानकारी दी गई कि सऊदी अरब से लौटने के पश्चात सुहैल और आसया के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं। दोनों कथित तौर पर साकर की गैरमौजूदगी में मिलते थे। इस संबंध के संबंध में परिवार में तनाव की स्थिति बनी हुई थी।

अभियोजन के मुताबिक, 6 जून 2023 को साकर ने अपनी पत्नी आसया और छोटे भाई सुहैल को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसी बात के संबंध में विवाद हुआ। आरोप है कि उसी रात जब साकर चारपाई पर सो रहा था, तब आसया और सुहैल ने मिलकर उसकी चुनरी से गला घोंट दिया। हत्या के पश्चात शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से उसे निर्माणाधीन शौचालय के गड्ढे में डाल दिया गया। घटना के पश्चात परिवार के लोगों को साकर के बारे में जानकारी नहीं मिली, जिसके चलते उसकी तलाश शुरू हुई।

7 जून 2023 को साकर के चचेरे भाई असलम ने पुरकाजी थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पूछताछ के दौरान आसया तथा सुहैल पर संदेह गहराया। 15 जून 2023 को पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर निर्माणाधीन शौचालय के गड्ढे से साकर का शव बरामद किया। इसके पश्चात मृतक के पिता फरीद ने दोनों के विरोध में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वे 16 जून 2023 से जेल में बंद हैं।

मामले की सुनवाई एससी-एसटी कोर्ट में हुई, जहां न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार तालियान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी आशीष कुमार त्यागी ने अदालत को मामले से संबंधित तथ्यों और साक्ष्यों की जानकारी दी। सुनवाई के दौरान मुकदमे के वादी मृतक के पिता फरीद समेत छह गवाह अपने पहले के बयानों से मुकर गए थे। इसके बावजूद अभियोजन ने कुल 11 गवाह पेश किए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्य अदालत के सामने रखे। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात आसया और सुहैल को हत्या का दोषी माना।

मंगलवार को दोनों दोषियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाने के संग प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। फैसले के पश्चात मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अदालत के निर्णय में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों की अहम भूमिका रही, जबकि कई गवाहों के पक्षद्रोही हो जाने के बावजूद अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में सफल रहा।

 

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