Meerut Blue Drum Murder: मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला दोषी करार, 14 अक्टूबर को सजा पर फैसला
मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में जिला अदालत ने बुधवार को मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी ठहराया। अदालत ने दोनों को हत्या के अलावा शव को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने से जुड़े अपराधों में भी दोषी माना। अब सजा की अवधि पर फैसला 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा।
यह मामला मार्च 2025 में सामने आया था। पुलिस जांच के अनुसार, मेरठ के इंद्रानगर स्थित घर में सौरभ राजपूत की हत्या के बाद शव को टुकड़ों में काटकर नीले प्लास्टिक ड्रम में छिपाया गया था। ड्रम में सीमेंट और रेत भरकर उसे सील किए जाने की जानकारी भी जांच में सामने आई थी।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 22 से अधिक गवाह पेश किए। अदालत में ड्रम, सीमेंट, रेत और वारदात से जुड़े सामान की खरीद से संबंधित लोगों की गवाही के अलावा होटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और मोबाइल टावर लोकेशन जैसे तकनीकी साक्ष्य भी रखे गए।
अभियोजन के मुताबिक, हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश गए थे। उनके ठहरने और गतिविधियों से जुड़े रिकॉर्ड भी जांच में शामिल किए गए। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और ड्रम में मिले शव को मामले के प्रमुख साक्ष्यों में शामिल किया गया।
मामले की सुनवाई करीब 13 महीने चली और अदालत में 126 सुनवाई हुईं। पुलिस की ओर से लगभग 1,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी। अभियोजन ने वैज्ञानिक, फॉरेंसिक, तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा।
फैसले के समय दोनों आरोपी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए, जबकि सौरभ राजपूत की मां और परिवार के सदस्य अदालत में मौजूद थे। दोषसिद्धि के बाद अब अदालत सजा के मुद्दे पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी।
सरकारी पक्ष ने दोनों के लिए कड़ी सजा की मांग की है। हालांकि अंतिम सजा की अवधि का निर्णय 14 अक्टूबर को अदालत करेगी। फिलहाल अदालत का आदेश दोनों को हत्या और मामले से जुड़े अन्य आरोपों में दोषी ठहराने तक सीमित है।


