Dehradun : देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ऊर्जा, कारागार, न्याय, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े फैसलों पर मुहर लगी।

ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के तहत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 के अंतर्गत उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट और धारा 104(4) के अंतर्गत वार्षिक लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में सुधारात्मक विंग के लिए अपर महानिरीक्षक कारागार का एक नया पद सृजित कर संवर्गीय ढांचे में शामिल करने के लिए उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा समूह क एवं ख सेवा नियमावली 2026 में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने सहमति दे दी है।
कैबिनेट ने उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में तैनात सरकारी अधिवक्ताओं को दिए जाने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समीक्षा समिति की सिफारिश पर अधिवक्ताओं की फीस बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
व्यापार को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए डीरग्यूलेशन कार्यक्रम के तहत विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 23 में संशोधन के क्रम में उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन नियमावली 2012 में बदलाव करते हुए संशोधन नियमावली 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई। इससे लाइसेंस प्रक्रिया सरल होगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की गई है। वर्तमान में राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा में संचालित एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में इंटर्न को 17 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर न्यूनतम 25 हजार रुपये करने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी।
खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के 1898 पदों में से 33 पद समर्पित कर अपर सहायक अध्यापक व्यायाम लेवल 6 के 33 पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग के अंतर्गत कुल 243 पदों पर पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
इसके अलावा देहरादून के पुरुकुल गांव से मसूरी के लाइब्रेरी चौक तक रोपवे परियोजना के अपर टर्मिनल और पार्किंग निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को प्राप्त भूमि पर स्थित गढ़वाल सभा मसूरी को पूर्व में लीज पर दी गई 972 वर्ग मीटर भूमि के बदले मसूरी में गढ़वाल मंडल विकास निगम की पार्किंग के लिए क्रय की गई भूमि में से बराबर भूमि लीज पर देने को अनुमति दी गई। वहीं हरिद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सालय के पास चिन्हित 15 एकड़ भूमि ईएसआई निर्माण के लिए आवंटित करने का निर्णय भी लिया गया।


