Noida: चेक बाउंस मामले में शिवनाथ गुप्ता को एक साल की जेल और 6.50 लाख जुर्माना

Noida: चेक बाउंस मामले में शिवनाथ गुप्ता को एक साल की जेल और 6.50 लाख जुर्माना

नोएडा। विशेष न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में केन सर्विस के प्रोपराइटर शिवनाथ गुप्ता (गाजियाबाद निवासी) को दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 6.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने में से 6.25 लाख रुपये परिवादी फर्म विरेंद्र सिंह एंड कंपनी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे, जबकि शेष 25 हजार रुपये राज्य सरकार के पक्ष में जमा होंगे। यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो दोषी को अतिरिक्त दो माह का कारावास भुगतना होगा।

मामला सेक्टर-58 नोएडा क्षेत्र का है। परिवादी फर्म का आरोप है कि शिवा केन सर्विस द्वारा नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी किदवई नगर दिल्ली में खुदाई का कार्य कराया गया, जिसका 4.27 लाख रुपये का बिल बन गया। भुगतान के लिए आरोपी ने 19 सितंबर 2015 को चेक दिया, जो 23 सितंबर को अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद 7 अक्टूबर और 19 नवंबर 2015 को दी गई चेक भी बाउंस हो गई। बावजूद इसके आरोपी ने भुगतान नहीं किया और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

न्यायालय ने परिवादी द्वारा पेश किए गए दस्तावेज और बयान को विश्वसनीय माना और तीन बार चेक बाउंस होने के बाद भुगतान न करने की आरोपी की मंशा को गंभीर पाया। अदालत ने आरोपी को एक वर्ष के कारावास और 6.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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