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उत्तर प्रदेश : मथुरा में पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास, युवक की हत्या में अदालत का फैसला

Mathura News (सौरभ) : मथुरा की एक विशेष अदालत ने युवक की हत्या के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पल्लवी अग्रवाल की अदालत ने अपने पति की हत्या की दोषी पूनम और उसके प्रेमी संदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

क्या है मामला?

गोरोला निवासी पूनम पर आरोप था कि उसने अपने प्रेमी संदीप के साथ मिलकर अपने पति शिवकुमार की हत्या कर दी थी। मृतक शिवकुमार हरियाणा के पलवल जिले के सेवी गांव का रहने वाला था। हत्या के बाद, शिवकुमार के परिजनों ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

अदालत का फैसला

अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का बारीकी से अध्ययन किया। सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों, पूनम और संदीप, को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश उपाध्याय ने बताया कि पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की और सभी सबूतों के साथ चार्जशीट अदालत में पेश की।

पुलिस की भूमिका

पुलिस ने मामले की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी सबूतों को इकट्ठा किया। अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाया।

न्याय की जीत

अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। यह फैसला उन लोगों के लिए एक सबक है जो इस तरह के अपराधों में शामिल होते हैं।

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