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उत्तर प्रदेश : किशोरी से छेड़छाड़ करने के अभियुक्त को सुनाई 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Hapur News : हापुड़ के अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने शनिवार को घर के बाहर खड़ी नाबालिग किशोरी का हाथ पकड़कर जबरन खींचने और छेड़छाड़ के एक अभियुक्त को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया था कि उसकी 17 वर्षीय भांजी पिछले एक महीने से उसके घर पर रही थी। क्योंकि दिल्ली निवासी निखिल पीड़ित की भांजी के साथ छेडछाड़ व पीछा भी करता था। जिससे परेशान होकर उसकी बहन ने भांजी को उसके घर भेज दिया था। आरोपी युवक यहां भी उनके घर पहुंच गया। 24 जून 2023 को उसकी भांजी घर के बार खड़ी थी। तभी आरोपी युवक ने भांजी का हाथ पकड़ लिया और खींचने लगा। भांजी ने शोर मचाया तो वह तुरंत मौके पर पहुंचा और आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी फरार हो गया।

अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त निखिल को धारा 7/8 के अन्तर्गत तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा। पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़िता को पुनर्वास हेतु 25000 रूपये की प्रतिकर धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हापुड़ द्वारा देय होगी।

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संवाददाता

SHAHRUKH KHAN

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