Greater Noida: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने तुगलपुर डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर बुल्डोजर चलाया, 40000 वर्ग मीटर जमीन मुक्त
नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (GNIDA) ने तुगलपुर के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बुल्डोजर चलाया। यह कार्रवाई अधिसूचित एरिया में बिना अनुमति या नक्शा पास किए अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश कर रहे कालोनाइजरों के खिलाफ की गई। सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर प्राधिकरण की परियोजना टीम और भूलेख विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से तुगलपुर के डूब क्षेत्र में करीब 40000 वर्ग मीटर जमीन को मुक्त कर प्राधिकरण के कब्जे में ले लिया।
एसीईओ सुमित यादव ने कहा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्रों में कोई भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर वे ग्रेटर नोएडा में जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले प्राधिकरण से सम्पर्क कर पूरी जानकारी हासिल करें। कालोनाइजरों के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई किसी अवैध कॉलोनी में न फंसे।
ओएसडी भूलेख रामनयन सिंह ने बताया कि तुगलपुर डूब क्षेत्र की खसरा नंबर 703 और अन्य जमीनों पर कालोनाइजर अवैध रूप से कॉलोनी बसाने की कोशिश कर रहे थे। एनजीटी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाए। प्राधिकरण की ओर से पहले नोटिस जारी किया गया था और अतिक्रमण हटाने को कहा गया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
इस बृहस्पतिवार को सुबह 9 बजे से शुरू हुई कार्रवाई करीब दो घंटे तक चली। इस दौरान 7 जेसीबी और 3 डंफरों का इस्तेमाल किया गया। कार्रवाई का नेतृत्व प्राधिकरण के ओएसडी और परियोजना विभाग के महाप्रबंधक एके सिंह ने किया, वहीं वर्क सर्किल-4 के राजेश कुमार निम, वरिष्ठ प्रबंधक नागेंद्र सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक नरोत्तम सिंह और अन्य टीम के सदस्य भी मौजूद रहे। उन्होंने कालोनाइजरों को सख्त चेतावनी दी कि डूब क्षेत्र या किसी अधिसूचित एरिया में अवैध निर्माण करने पर न केवल निर्माण ध्वस्त किया जाएगा बल्कि कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की यह कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश है कि शहर में कानून और नियमों का पालन अनिवार्य है और कोई भी व्यक्ति या कालोनाइजर प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता।
